दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट यह प्रमाणित करता है कि महिला पुरुष के बीच में विवाह हुआ है और यह अब से यह दोनो पति-पत्नी है इसी को प्रमाणित करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है जिसमें आपको कई सारे लाभ मिलते हैं

मैरिज सर्टिफिकेट के विशेष लाभ
- सर्टिफिकेट बनाने के बाद आपको बैंक सेवा में खाता खोलने, योजनाओं में भाग लेने और बीमा करवाने में सरकार की ओर से विशेष लाभ दिया जाता है
- सर्टिफिकेट बनाने के बाद पति-पत्नी की संपत्ति और विरासत पर भी अधिकार होता है
- पासपोर्ट, लाइसेंस वगैरह बनवाने में मैरिज सर्टिफिकेट आपकी काफ़ी मदद करता है
मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए योग्यता
- पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष होनी अनिवार्य है|
- विवाह निमंत्रण कार्ड आवश्यक होता है।
- शादी में खींचे गए फोटोग्राफ जरूरी होते हैं।
- विवाह के लिए दो गवाह होना भी जरूरी है।
- डॉक्यूमेंट की अधिक स्पष्टता के लिए आप ग्राम सेवक और पटवारी के सिग्नेचर भी लगवा सकते हैं|
मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन की ऑफिशल वेबसाइट को ओपन करें।।
- यहां होमपेज में अप्लाई फॉर न्यू मैरिज सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें पूछी गई सभी डिटेल्स और जरूरी दस्तावेजों को सही तरीके से अपलोड करें।
- उसके बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दे आपका मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ दिनों में आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी बन जाएगा।
- अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप ऑफलाइन आवेदन से भी मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जिसके लिए आपको रजिस्टार ऑफिस जाना होगा।
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